LT Teacher Bharti Prakriya : एलटी शिक्षकों की चल रही भर्ती पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा एलटी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है जो सरकार के लिए एक झटका है। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट ने B.Ed की डिग्री को अनिवार्य कर दिया है।
चयन आयोग के द्वारा जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सहायक अध्यापक (एलटीई) की भर्ती प्रक्रिया के लिए B.Ed डिग्री को अनिवार्य माना है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जिसमें इन सभी पदों के लिए B.Ed की डिग्री अनिवार्य नहीं थी को रद्द किया है।
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इसके साथ साथ माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उत्तराखंड सरकार को सहायक अध्यापक (एलटीई) भर्ती के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है। वर्तमान में यह भर्ती प्रक्रिया कला वर्ग के सहायक अध्यापकों के लिए कुल 246 पदों पर थी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा सोमवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायधीश रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता पुष्पा देवी के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया ” की विभाग के द्वारा वर्ष 2020 में सहायक अध्यापक(एलटी) के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एवं इन सभी पदों के लिए एनसीटीई की चयन प्रक्रिया 2014 के अनुसार, B.Ed डिग्री को अनिवार्य योग्यता माना गया। लेकिन प्रमाणिकता होने के पश्चात राज्य सरकार के द्वारा 20 फरवरी 2021 को नया नियम लागू किया गया जिसमें B.Ed की डिग्री की योग्यता को हटा दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया 2021 का नियम एनसीटीई की वरीयता के विपरीत हैं। राज्य सरकार एनसीटीई के मानकों के विपरीत नियम नहीं बना सकती है एवं ना ही सूचना के प्रसारित होने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकती हैं।
कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता के दिए गए तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं तुरंत प्रभाव से सरकार को निर्देशित किया गया सहायक शिक्षक B.Ed भर्ती के लिए B.Ed की योग्यता को अनिवार्य करते हुए इन सभी पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करें।