उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनावों के चलते पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार, इस दिन सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध सरकारी निकाय, और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही, निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान होगा, उन क्षेत्रों के सभी सरकारी दफ्तर, विद्यालय, अर्द्ध सरकारी संस्थान, और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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इस दिन वहां कार्यरत कर्मचारियों, कारीगरों और मजदूरों को भी सवेतन अवकाश मिलेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कोषागार और उपकोषागार भी रहेंगे बंद
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निकाय चुनाव वाले चुनावी क्षेत्रों में स्थित कोषागार और उपकोषागार भी 23 जनवरी को बंद रहेंगे।
यह कदम मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
महत्वपूर्ण बातें:
📅 चुनाव की तारीख: 23 जनवरी 2025
🏢 सार्वजनिक अवकाश: सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान बंद
💼 सवेतन अवकाश: सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा
🏦 कोषागार और उपकोषागार: बंद रहेंगे
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सरकार का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार का कहना है कि यह सार्वजनिक अवकाश इसलिए घोषित किया गया है ताकि हर नागरिक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।