उत्तराखंड(Uttarakhand) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने शनिवार को घोषणा की कि गायों की अवैध तस्करी (Cattle smuggling) में शामिल लोगों को अब गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act)के तहत दंडित किया जाएगा। डीजीपी का आदेश राज्य के सभी 13 जिलों के थानों को जारी कर दिया गया है.
अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) वी मुरुगेसन ने इंडिया टुडे को बताया कि हिंदू समूहों ने इस कदम पर खुशी जताई है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government ) की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है.
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भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि राज्य में अधिनियम (Act) के कार्यान्वयन से गाय की तस्करी में कमी आएगी और उन्होंने पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद दिया।
उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी इस कदम का स्वागत किया और कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए यह एक अच्छा फैसला है। हालांकि, उन्होंने भगवा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, “लेकिन गोमांस निर्यात में देश पहले स्थान पर है और सूत्र यह भी कहते हैं कि अधिकांश बीफ निर्यातकों का भाजपा से सीधा संबंध है।”
2017 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में गौ तस्करी और गोहत्या के बढ़ते मामलों की जांच के लिए विशेष गौ रक्षा दल का गठन किया था।