Supreme Court ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय(HC) द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं में Domicile Of Uttarakhand वाली महिलाओं को 30% आरक्षण देने के 2006 के आदेश पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण प्रदान करने वाले उत्तराखंड सरकार के आदेश पर Uttarakhand High Court के स्थगन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए जाने का स्वागत किया है।
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शीर्ष अदालत के द्वारा शुक्रवार को Uttarakhand High Court द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं में Domicile Of Uttarakhand वाली महिलाओं को 30% आरक्षण देने के 2006 के आदेश पर लगाई गई रोक को हटा दीया है। Uttarakhand Government के द्वारा उच्च न्यायालय के 24 अगस्त, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत मैं अपील की थी।
यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा, हम राज्य की महिलाओं के हित में माननीय Supreme Court के फैसले का स्वागत करते हैं. Uttarakhand Government को राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए धामी ने कहा, ‘हमने महिला आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी की थी और इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि प्रभावी कार्रवाई।
हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी.
(पीटीआई इनपुट्स के द्वारा)