शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर कई अधिकारियों को पदोन्नत एवं स्थानांतरित किया है। पदोन्नतियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखंड सरकार कार्मिक अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या 153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई हैं।
उत्तराखंड राज्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 के अनुसार, जो लिपिक वर्ग संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि को नियंत्रित करती है, निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतनमान ₹35,400-₹1,12,400, लेवल-06) को अस्थायी आधार पर प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹44,900-₹1,42,400, लेवल-07) के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें उनके नाम के साथ सूचीबद्ध संबंधित कार्यालयों या स्कूलों में उनके नए पद सौंपे गए हैं।
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यह निर्णय विभाग में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है और इससे शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की उम्मीद है।