New ITR Facility Introduced : करदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए, आयकर विभाग ने ‘Discard Returns’ नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। यह अभिनव सुविधा करदाताओं को सत्यापन प्रक्रिया से पहले दाखिल आयकर रिटर्न को अस्वीकार करने या वापस लेने का अधिकार देती है। विशेष रूप से, यह विकल्प व्यक्तियों को रिटर्न को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी त्रुटि या विसंगति को सुधारने में सक्षम बनाता है।
Discard Returns kya hai ?
‘Discard Returns’ व्यवस्था के तहत, करदाता आयकर विभाग के रिकॉर्ड से शुरू में दाखिल आईटीआर को हटा सकते हैं, बशर्ते इसे सत्यापित नहीं किया गया हो। यह अनूठा प्रावधान व्यक्तियों को सुधार या समायोजन करने और बाद में एक नया आयकर रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।
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यह पहल आयकर विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और करदाताओं को राहत प्रदान करने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आती है। पहले, व्यक्तियों को संशोधित रिटर्न जमा करने की कठिन प्रक्रिया के माध्यम से अपने दाखिल आईटीआर में त्रुटियों को सुधारने की चुनौती का सामना करना पड़ता था। Discard Returns सुविधा की शुरूआत का उद्देश्य करदाताओं को गलत रिटर्न वापस लेने और निर्बाध रूप से नए रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देकर इस बोझ को कम करना है।
पारंपरिक प्रक्रिया में, आईटीआर में किसी त्रुटि को सुधारने में एक लंबी प्रक्रिया शामिल होती है। करदाताओं को प्रारंभिक रिटर्न को सत्यापित करने और फिर संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया के कारण अक्सर गलत आईटीआर के मामलों में नोटिस जारी किए जाते थे। नई प्रणाली त्रुटिपूर्ण रिटर्न को वापस लेने की सुविधा प्रदान करती है, बार-बार सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करती है और सुधार प्रक्रिया को सरल बनाती है।
Discard Returns सुविधा का लाभ उठाने के लिए, करदाताओं को विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा:
- दाखिल किए गए रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापित नहीं किया गया है।
- यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाद दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के लिए लागू है। 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न को वापस लिया जा सकता है।
- यदि पुराने रिटर्न को छोड़कर और नियत तारीख के बाद नया रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयकर विभाग का यह दूरदर्शी दृष्टिकोण उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए समग्र अनुभव को बढ़ाना है।