Dehradun : नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के दौरान शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) और अन्य संबंधित नियमों के तहत निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:
मुख्य निर्देश:
- प्रतिबंध की अवधि:
- मतदान से पहले:
मतदान दिवस (23 जनवरी 2025) से 24 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्त होने तक शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। - मतगणना के दिन:
मतगणना दिवस (25 जनवरी 2025) को भी मतगणना समाप्त होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
- मतदान से पहले:
- प्रभावित संस्थान:
निम्नलिखित सभी लाइसेंसधारी संस्थानों को बंद रहना होगा:- देशी, विदेशी और बीयर की थोक और फुटकर बिक्री करने वाली दुकानें।
- बार लाइसेंस (FL-6, FL-7/7C/7B)।
- सैन्य कैंटीन (FL-2A / FL-9/9A)।
- आसवनियां, बॉटलिंग प्लांट और अन्य थोक विक्रेता।
- स्पिरिट और अन्य मादक वस्तुओं की थोक और फुटकर बिक्री।
- उल्लंघन पर कार्रवाई:
- इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- इस बंदी के लिए लाइसेंसधारियों को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
उद्देश्य:
इस प्रतिबंध का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करना है, जिससे मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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प्राधिकरण:
यह आदेश सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 और उत्तराखंड सरकार की अधिसूचनाओं के तहत जारी किया गया है।