हाल ही में उत्तराखंड भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने चार सहायक खनिज पर्यवेक्षकों को खनिज पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने की घोषणा की है। यह निर्णय विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या 3319/सहायक-94(1)/पदोन्नति/समूह ‘सी’ ‘डी’/भूवैज्ञानिक खनिकर्म निदेशक/2024-25 दिनांक 23.08.2024 तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 16 अगस्त, 2024 को जारी सेवा नियमों के अनुसार लिया गया है।
निम्नलिखित सहायक खनिज पर्यवेक्षकों को पदोन्नत किया गया है:
- सुश्री रश्मि नैथानी
- श्री अनिल चंद्र आर्य
- श्री पीयूष कुमार
- श्री कुमेर सिंह सलाल
पदोन्नति के मुख्य बिंदु:
- अस्थायी पदोन्नति: पदोन्नति अनंतिम है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- परिवीक्षा अवधि: पदोन्नत कार्मिक अपनी नई भूमिका ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।
- पदोन्नति परित्याग: कोई भी कार्मिक जो पदोन्नति से इनकार करता है, उसे उत्तराखंड में राज्य सेवाओं पर लागू पदोन्नति परित्याग नियम, 2020 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- कार्यभार ग्रहण: पदोन्नत अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अपने नए पदों का कार्यभार संभालना होगा। ऐसा न करने पर पदोन्नति स्वतः रद्द हो जाएगी और अगले भर्ती वर्ष में उन्हें पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
यह कदम खनन विभाग की दक्षता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है कि योग्य कार्मिकों को प्रमुख पदों पर रखा जाए।