देहरादून – बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देहरादून आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने स्कूल वैन संचालन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य बच्चों के परिवहन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
मुख्य दिशानिर्देश:
- बच्चों और अभिभावकों की जानकारी:
- हर स्कूल वैन में बच्चों के नाम और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करनी होगी।
- वैन चालकों को यह सूची हमेशा अपडेट रखनी होगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके।
- व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अनिवार्य:
- वैन चालक को अभिभावकों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा।
- चालक सुबह स्कूल पहुंचने और दोपहर में स्कूल से रवाना होने की जानकारी ग्रुप में साझा करेगा।
- सुरक्षा जांच और सत्यापन:
- चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, और अन्य दस्तावेज परिवहन विभाग के पास रिकॉर्ड किए जाएंगे।
- केबिन में बैठने की पाबंदी:
- चालक के केबिन में छात्राओं के बैठने पर सख्त पाबंदी है। यदि केवल छात्राओं को वैन में ले जाया जा रहा है, तो चालक और यात्रियों के बीच लोहे की जाली लगाना अनिवार्य है।
- नियमों के उल्लंघन पर वैन को तुरंत सीज किया जाएगा।
- सुरक्षा स्टिकर:
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित बच्चों के परिवहन से जुड़े नियमों का पालन करते हुए वैन पर एक सुरक्षा स्टिकर चस्पा करना आवश्यक है।
अभिभावकों को होगा लाभ:
इन नियमों के लागू होने से अभिभावकों को बच्चों के स्कूल पहुंचने और घर वापस आने की जानकारी रियल-टाइम में मिलेगी।
- Advertisement -
औचक निरीक्षण:
आरटीओ विभाग समय-समय पर वैनों की तकनीकी और भौतिक जांच करेगा। आदेशों का पालन न करने पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई होगी।
पृष्ठभूमि:
पिछले साल देहरादून में एक स्कूल वैन में छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के निर्देश दिए थे।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। परिवहन विभाग सभी स्कूली वाहनों पर नजर बनाए रखेगा ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।