Senior Citizen Saving Scheme interest rate अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए बढ़ी , जाने क्या है नहीं डरे ?
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर तक) ब्याज दरों में वृद्धि की हैं। जिसके कारण से अधिकतर बचत योजनाओं में बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की गई हैं। इसी क्रम में Senior Citizen Saving Scheme interest rate मैं भी वृद्धि की गई हैं।
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इसी क्रम में डाकघरों के द्वारा भी Senior Citizen Saving Scheme interest rate में 1 अक्टूबर, 2022 से प्रारंभ होने वाली तिमाही के लिए 30 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई हैं।
31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही मैं सरकार के द्वारा Senior Citizen Saving Scheme interest rate 20 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 7.4% प्रति वर्ष से 7.6% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
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Senior Citizen Saving Scheme की विशेषताएं क्या है ?
एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक ये हैं SBI Senior Citizen Saving Scheme (एससीएसएस) की मुख्य विशेषताएं :-
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- SCSS खाते को आवेदक न्यूनतम ₹1000 से या ₹1000 के गुणक में किसी भी धनराशि के साथ खोला सकता है जो ₹15 लाख से अधिक नहीं होगा।
- जमाकर्ता पांच वर्ष की मैच्योरिटी पीरियड के बाद खाते को और तीन साल की समय अवधि के लिए बढ़ा सकता है।
- SCSS खाते में जमा की गई राशि पर आरबीआई के द्वारा निर्देशित तिमाही आधार पर ब्याज दर लगाई जाती है। वर्तमान में यह 01.04.2020 से 7.40% प्रति वर्ष है।
- यदि प्रत्येक तिमाही में खाताधारक के द्वारा देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाताधारक को अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा।
- जॉइंट-अकाउंट में जमा की गई पूरी धनराशि केवल पहले अकाउंट होल्डर को ही देय होगी।
- दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं।
- जमाकर्ता के द्वारा एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है।
- जमाकर्ता द्वारा किया गया नामांकन कैंसिल या चेंज किया जा सकता है।
- खाता खोलने समय जमा की गई धनराशि का भुगतान 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद 8 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा।
- एक खाते से एक से अधिक निकासी की अनुमति नहीं होगी।
Senior Citizen Saving Scheme Account को एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में ट्रांसफर किया जा सकता है ?
Senior Citizen Saving Scheme Account (SCSS) को एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि SCSS Account में जमा राशि ₹1 लाख या अधिक है, तो प्रत्येक ट्रांसफर के लिए जमा राशि पर ₹5 प्रति लाख
एवं क्रमिक ट्रांसफर के लिए जमा राशि पर ₹10 प्रति लाख का ट्रांसफर फीस लागू होगा।
क्या Senior Citizen Saving Scheme Account (SCSS) परिपक्वता समय से पहले बंद किया जा सकता है ?
SCSS Account पर सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ये समय से पहले बंद करने के नियम निम्न हैं।
- खाताधारक फॉर्म-2 के माध्यम से आवेदन करने किसी भी समय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जमा राशि निकाल सकता है एवं खाता बंद कर सकता है, अर्थात् :-
- यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष से पूर्व ही खाते को बंद कर दिया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि पर भुगतान किया गया ब्याज जमा की गई राशि से वसूल किया जाएगा एवं शेष जमा राशि का भुगतान खाताधारक को किया जाएगा।
- यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद से 2 वर्ष की समाप्ति से पहले यदि बंद कर दिया जाता है, तो जमा राशि का 1.5% के बराबर कटौती करके शेष राशि का भुगतान खाताधारक को किया जाएगा।
- यदि खाता खोलने की तारीख से 2 वर्ष के समाप्ति पर या उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो जमा राशि का 1% के बराबर कटौती करके शेष राशि का भुगतान खाताधारक को किया जाएगा।
- खाते के विस्तार की सुविधा का लाभ उठाने वाला खाताधारक बिना किसी कटौती के खाते के विस्तार की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय जमा राशि को वापस ले सकता है और SCSS खाता बंद कर सकता है।
- समय से पहले बंद होने की स्थिति में, जमा राशि पर ब्याज दंड की कटौती के बाद समय से पहले बंद होने की तारीख से पहले की तारीख तक देय होगा।
- किसी खाते से एक से अधिक निकासी की अनुमति नहीं होगी।