उत्तराखंड राज्य सरकार को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले में उसकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है।
इस फैसले से राज्य के करीब 25,000 उपनल कर्मचारी प्रभावित होंगे। सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें इन कर्मचारियों के लिए नियम बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।
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2018 में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने का निर्देश दिया था। इन नियमों के लागू होने तक, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि कर्मचारियों को समान कार्य करने वाले अपने समकक्षों के बराबर मानदेय मिलना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने एसएलपी दायर करके इस फैसले को चुनौती दी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।