एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की घोषणा उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के दौरान की।
मीडिया से बात करते हुए, अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नई कर दर केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर लागू होगी। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर पहले स्पष्टता की कमी थी। अब जीएसटी में कमी के साथ स्थिति अधिक पारदर्शी होगी।”
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जीएसटी परिषद की बैठक, जो अभी भी चल रही है, में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर करों में कमी और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए ₹2,000 तक की राशि के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स के माध्यम से संसाधित छोटे डिजिटल लेनदेन पर जीएसटी लगाने सहित कई अन्य प्रमुख मामलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वर्तमान में, ये लेनदेन जीएसटी से मुक्त हैं।
अग्रवाल ने यह भी बताया कि छोटे लेन-देन के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने के मुद्दे को आगे की जांच के लिए फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, परिषद द्वारा जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कराधान के संबंध में फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से ₹8,262.94 करोड़ एकत्र किए गए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम से ₹1,484.36 करोड़ प्राप्त हुए। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का मुद्दा संसद में विवाद का विषय रहा है, जिसमें विपक्षी सदस्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की वकालत कर रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीतारमण के समक्ष इस चिंता को उठाया है। जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा भी बैठक के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है।