एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, देहरादून की गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय किए हैं। तीनों पर अब न केवल हत्या का बल्कि सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा।
संगठित आपराधिक गतिविधियाँ
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि तीनों आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। उनकी अवैध गतिविधियाँ केवल थाना लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी में कुख्यात वनंतारा रिसॉर्ट तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि 2009 से 2022 तक हरिद्वार सहित अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई थीं।
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आरोप और आपराधिक पृष्ठभूमि
इस गिरोह पर हत्या और धोखाधड़ी सहित जघन्य अपराध करने, अवैध धन अर्जित करने और समाज में भय फैलाने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस घटना से पहले भी आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके थे।
न्यायालय का निर्णय
आरोपों और साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने आरोपों को विश्वसनीय पाया और गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्तों के अपराध का निर्धारण करने के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यह कदम अंकिता भंडारी की दुखद मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य आपराधिक व्यवहार के व्यापक पैटर्न में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना है।