Uttarakhand Contract Labor (Regulation and Abolition) (Amendment) Rules, 2023 Approved : 2 मार्च, 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) (संशोधन) नियम, 2023 को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड कांटेक्ट लेबर(विनियमन और निवारण) (संशोधन) के नियम 2023 के तहत, उत्तराखंड में श्रमिकों को सेवाएं प्रदान करने वाले ठेकेदार और श्रमिकों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले प्रतिष्ठानों को अब 20 दिनों के भीतर श्रम विभाग से लाइसेंस मिलेगा।
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नए नियम प्रदान करते हैं कि यदि प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन आवेदन मुख्य नियोक्ता, श्रम विभाग और अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व-निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ ऑनलाइन किया जाता है, तो यह निर्णय नहीं लेता है उस एप्लिकेशन पर स्वचालित रूप से पंजीकृत माना जाएगा।