Uttarakhand Conversion Case : पुलिस ने कहा कि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और महिला का बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
उत्तराखंड पुलिस ने 27 वर्षीय मुस्लिम महिला और उसके दो नाबालिग बेटों के कथित रूप से हिंदू धर्म अपनाने के मामले में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (Uttarakhand Freedom of Religion Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति ने दो अन्य लोगों की मदद से 2 जून को कथित तौर पर महिला को उसके घर से अगवा कर लिया। 11 जून को, व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला को हिंदू रीति-रिवाजों के तहत शादी करने के लिए मजबूर किया और उसके बेटों को भी हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। शिकायत ने कहा। यह भी कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका पति जेल में है।
हालांकि, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि महिला अपनी मर्जी से आरोपी के साथ थी।
देहरादून में गुरुवार को आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की धारा 3 और 5 (जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक से संबंधित) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता महिला के पति की मौसी है।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि महिला का पति आरोपी के साथ जेल में था, और महिला अपने पति को देखने के लिए पहली बार उससे वहीं मिली थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी कुछ महीने पहले जेल से छूटकर आया था।
पुलिस ने कहा कि मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और महिला के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।