याचिकाकर्ता ने UKSSSC भर्ती में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभावशाली लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए निष्पक्षता के लिए अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को UKSSSC द्वारा की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं पर 21 सितंबर से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने यह निर्देश खटीमा भुवन कापड़ी के कांग्रेस विधायक द्वारा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा और उसके द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितताएं कैसे हुईं, इसका विवरण देते हुए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा था कि वह क्यों चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से हो जबकि विशेष कार्य बल द्वारा जांच पहले से ही चल रही है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से अपने अधिकार या जनहित याचिका को न्यायालय के समक्ष लाने के अधिकार की व्याख्या करने के लिए भी कहा था।
श्री कापड़ी ने अपनी याचिका में दावा किया कि UKSSSC द्वारा शिक्षा, पुलिस, वन और ग्रामीण विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में भर्ती की गई थी।
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श्री कापड़ी ने अपनी याचिका में कहा कि इन भर्तियों को भी कथित घोटाले के आलोक में देखा जाना चाहिए।
उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभावशाली लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए निष्पक्षता के लिए अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।