उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया।

संशोधित आदेश: अब पूरे प्रदेश में अवकाश
पहले जारी आदेश में केवल निकाय क्षेत्रों में अवकाश की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, संशोधित आदेश के अनुसार, अब 23 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों, मजदूरों और कारीगरों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
- Advertisement -
बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
इस दिन प्रदेश के सभी बैंक, कोषागार और उप कोषागार भी बंद रहेंगे। यह कदम सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
कारखानों के लिए विशेष प्रावधान
सचिव श्रम डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जिन कारखानों में अवकाश की व्यवस्था नहीं है, वहां सवेतन अवकाश दिया जाएगा। साथ ही, निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों के प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान का उचित अवसर प्रदान करें।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रोत्साहन
यह संशोधित अवकाश आदेश राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हर मतदाता को चुनाव में भाग लेने का पूरा अवसर मिले। पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित कर सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अधिकतम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा सकें।
आइए, 23 जनवरी को मतदान करके स्थानीय शासन को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।
- Advertisement -
“हर मत, हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।”