उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव : आजकल उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं. इस बार इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर से इलेक्शन करने का निर्णय लिया है. लगभग सभी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में प्रत्येक मतदाता को दो लोगों को अपना मतदान करना है . एक नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष नगर निगम मेयर एवं अन्य का प्रमुख होगा वहीं दूसरी तरफ वार्ड मेंबर, पार्षद के लिए मतदान करना होगा.
23 जनवरी को उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव की तिथि घोषित की गई है. और चुनाव आयोग की यह कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सके.
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उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान करने की प्रक्रिया आसान है। यहां चरणबद्ध तरीके से इसे समझाया गया है:
1. मतदाता सूची में अपना नाम जांचें
- सुनिश्चित करें कि आपका नाम आपके वार्ड या क्षेत्र की मतदाता सूची में है।
- इसे मतदान केंद्र पर या राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जांचा जा सकता है।
2. मतदान केंद्र पर जाएं
- चुनाव के दिन अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाएं।
- एक वैध पहचान पत्र (जैसे, वोटर आईडी, आधार कार्ड या अन्य सरकारी स्वीकृत आईडी ) साथ लेकर जाएं।
3. बैलेट पेपर प्राप्त करें
- आपकी पहचान सत्यापित करने के बाद, मतदान अधिकारी आपको एक बैलेट पेपर देंगे।
- बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों और उनके प्रतीकों की सूची होगी।
4. अपने वोट का चिह्न लगाएं
- मतदान कक्ष में जाएं, जहां एक स्टांप या स्याही मार्कर उपलब्ध होगा।
- अपने पसंदीदा उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिह्न लगाएं।
5. बैलेट पेपर को मोड़ें
- चिह्न लगाने के बाद, अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर को सावधानीपूर्वक मोड़ें।
6. बैलेट बॉक्स में डालें
- मोड़े हुए बैलेट पेपर को मतदान केंद्र में रखे सील किए गए बैलेट बॉक्स में डालें।
7. अमिट स्याही
- मतदान अधिकारी आपके अंगुली पर अमिट स्याही लगाएंगे, जो यह दर्शाएगी कि आपने मतदान कर लिया है।
8. मतदान केंद्र से बाहर जाएं
- अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र छोड़ दें।
महत्वपूर्ण बातें:
- मतदान केंद्र के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कैमरा न ले जाएं।
- मतदान केंद्र पर किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में प्रचार न करें।
- यदि बैलेट पेपर पर गलती हो जाए, तो मतदान अधिकारी को सूचित करें। आपको केवल एक बार नया बैलेट पेपर मिलेगा।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित और गोपनीय तरीके से डाला जाए।