भारत में चुनाव में भागीदारी करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक आईडी प्रूफ का होना चाहिए जरुरी रखा गया है जिसको स्वयं चुनाव आयोग बनवाता है जिसको Voter Card ID कहते है । वोटर कार्ड आईडी के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए , वोटर कार्ड आईडी का उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी देश में मान्य होता है ।
Color Voter Card ID
चुनाव आयोग के द्वारा पहले वोटर कार्ड आईडी केवल ब्लैक एंड वाइट कलर में ही मिलती थी , अब चुनाव आयोग के द्वारा इसको कलर वोटर कार्ड आईडी बनाकर दिया जाता है । यह पैन कार्ड की तरह प्लास्टिक पर बना हुआ आता है पहले ब्लैक एंड वाइट पेपर पर लेमिनेट करके दिया जाता था। ये मतदाता पहचान पत्र, जिसे ईपीआईसी (चुनावी फोटो पहचान पत्र) के रूप में भी जाना जाता है, चुनाव के दौरान पहचान के रूप में कार्य करता है और धारक को ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की प्रणाली के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
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रंगीन मतदाता पहचान पत्र, अपने मोनोक्रोम पूर्ववर्ती की तरह, धारक का नाम, पता, जन्म तिथि, निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर शामिल हैं।
Voter Card ID Online Apply Process किस प्रकार है ?
- आवेदक का सर्वप्रथम अपने राज्य की निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा .
- वेबसाइट पर जाकर होम पेज में ‘ मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाए ‘ टैब पर आवेदक को क्लिक करना है .
- स्क्रीन पर दिए गया विकल्पों में ‘नए मतदाता का ऑनलाइन पंजीकरण’ टैब पर क्लिक करे .
- आवेदक को फॉर्म 6 स्क्रीन पर आएगा , फॉर्म 6 में इसको भरने के निर्देश भी दिए है उनको पढ़कर जानकारी भरे .
- आवेदक सभी विविरण भरने के पश्चात एक बार चैक कर ले सभी जानकारी और फॉर्म को सेव पर क्लिक करे एवं इसको सबमिट कर दे .
- अब आवेदक को एक वेरिफिकेशन कोड भरना होगा उसके पश्चात स्क्रीन पर इक्नोलेडजेमेंट दिखाई देगा .
- इक्नोलेडजेमेंट में दर्शाया गई संख्या पर को सेव करियेगा इसके द्वारा आप अपने आवेदक का स्टेटस ट्रैक कर सकते है .
- आवेदक का फॉर्म प्रोसेस होने के पश्चात बूथ लेवल अफसर(बीएलओ) आवेदक घर पर आवेदन का सत्यापन करने आएंगे .
- आवेदक को उस समय अपने जरुरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे .
- वेरिफिकेशन होने के पश्चात वोटर आईडी कार्ड डाक द्वारा आवेदक के पते पर भेज दिया जायेगा .
Voter Card ID offline Apply Process किस प्रकार है ?
यदि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आता है तो ऑफलाइन भी Voter Card ID के लिए आवेदन किया जा सकता हैं । जिसके लिए भी बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है :
- आवेदक को सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करना है और अपना Voter Card ID बनाने की प्रक्रिया की जानकारी लेनी है बीएलओ के द्वारा आपको फॉर्म ६ दिया जायेगा भरने के लिए आपको उसका भरकर उनको उपलब्ध करवाना है .
- पूछी गई सभी जानकारी उपलब्ध करवाए
- जो दस्तावेज मांगे गए है उनकी फोटो कॉपी भी उपलब्ध करवाए
- उसके पश्चात फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दीजिये .
- इसके अलावा यदि आप चाहे तो अपना फॉर्म नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में भी जमा करवा सकते है और वह जमा करने के पश्चात आपको एक रिफरेन्स नंबर भी मिलता है अपने वोटर कार्ड को ट्रैक करने के लिए .
- इसके पश्चात बीएलओ आपके घर भी सत्यापन के लिए आएंगे .
- एक बार सफल सत्यापन के पश्चात आपको आपका वोटर कार्ड आपके बीएलओ के द्वारा या डाक के द्वारा भेज दिया जाता है .
Voter Card ID Documents Requirements क्या है ?
- हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो।
- पहचान का प्रमाण (पासपोर्ट/पैन/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक आदि की प्रति)
- निवास का प्रमाण (राशन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रति)
Doublicate Voter Card ID के लिए आवेदन कैसे करें ?
यदि आपने अपना Voter Card ID खो दिया है, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके डुप्लीकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- अपने वोटर आईडी कार्ड की चोरी/खोने की रिपोर्ट करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन पर जाएँ और प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करें।
- फॉर्म 002 डाउनलोड करें या चुनावी कार्यालय से फॉर्म की एक प्रति प्राप्त करें और अनुरोध के अनुसार विवरण भरें, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, मतदाता पहचान पत्र नंबर आदि।
- डुप्लीकेट कार्ड के लिए शुल्क (25 रुपये) के साथ एफआईआर, फॉर्म और पहचान दस्तावेज चुनावी कार्यालय में जमा करें।
- एक बार आवेदन की समीक्षा के बाद, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।
भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट का लिंक :- https://www.nvsp.in/