उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप्स (CGSS) के लिए Credit Guarantee Scheme की अधिसूचित जारी की।

₹10 करोड़ की सीमा वाले स्टार्टअप्स के लिए नई Credit Guarantee Scheme. 

स्टार्टअप्स को कॉलेटरल फ्री वित्त पोषण को सक्षम करने के लिए लोन देने वाली संस्थाओं के लिए एक प्रमुख सक्षम और जोखिम शमन उपाय के रूप में कार्य करने की योजना। 

सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए लोन के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक Credit Guarantee प्रदान करना है। 

DPIIT द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित राजपत्र अधिसूचना में परिभाषित स्टार्टअप योजना के तहत Credit Guarantee कवर लेनदेन आधारित और छत्र आधारित होगा। 

अलग-अलग मामलों में एक्सपोजर की सीमा ₹10 करोड़ प्रति मामला या वास्तविक बकाया Credit राशि, जो भी कम हो। 

लेन-देन-आधारित Guarantee Cover के संबंध में, Guarantee Cover एकल पात्र उधारकर्ता आधार पर एमआई द्वारा प्राप्त किया जाता है। 

लेन-देन आधारित गारंटियां बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पात्र स्टार्टअप्स को उधार देने को बढ़ावा देंगी।