1- कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70% से अधिक अंक होने चाहिए। परीक्षा में 75% अटेंडेंस जरूरी है।

2- उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिए भी दी जा सकेगी परीक्षा। 

3- प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी। 

4- प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी ₹40000 प्रति माह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे। 

5- पर्यटन विभाग ने एयरोस्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग आदि के लिए नियमावली बनाई है, जिसके तहत शर्ते पूरी करके लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर ₹50000 तक जुर्माना लगेगा। 

6- अशासकीय विद्यालय में 2016 में लिया गया। 5 साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला पलटा अब पूर्व की भांति 3 साल पर ही होंगे प्रबंधन समिति के चुनाव। 

7- वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर वाणिज्यकर को अब राज्य कर कहा जाएगा। आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर और मनोरंजन कर के 9 पद आरक्षित किए गए।  

8- वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से मिल जाएगा। अप्रूवल इससे ऊपर वालों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से अप्रूवल मिलेगा। 

9- भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मोहर। 

10- प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10% हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। 90% हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा जिससे वहां विकास कार्य किए जा सकेंगे पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20% हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने और कोई नया काम संभावित ना होने पर वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी। 

11- अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को मिल 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एककल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चे 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा। 

12- स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पोलूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा। 

13- प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन ₹30 के बजाय ₹80 खर्च सरकार देगी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डीएम भी पैसा दे सकेंगे। 

14- जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ जमीन दी जाएगी इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है। 

15- नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा। 

16- प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है।