उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के लिए एकल कर्मचारी संतान की परीक्षा एवं बीमारी की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 2 वर्ष यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव(Child Care Leave) ले सकेंगे।
अब उत्तराखंड सरकार के पुरुष एवं महिला सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव(Child Care Leave) के हकदार हो चुके हैं। क्योंकि धामी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। एवं सचिव वित्त दिलीप जावलकर नए बृहस्पतिवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।
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एकल पुरुष अभिभावकों में वह सभी सरकारी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं एवं जिनके द्वारा अपने एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उनके ही कंधों पर है।
जारी आदेश के अनुसार , उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के लिए एकल कर्मचारी संतान की परीक्षा एवं बीमारी की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 2 वर्ष यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे।
यह अवकाश मात्र दो बड़े जीवित बच्चे जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष की है के लिए ही मान्य होंगे। यदि बच्चे की विकलांगता 40% या उससे अधिक है तो इस परिस्थिति में आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन अवकाश को उपार्जित अवकाश के तहत स्वीकृत किया जाएगा एवं इसी के आधार पर इसका खाता रखा जाएगा। मध्य में पड़ने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश चाइल्ड केयर लीव(Child Care Leave) में शामिल माने जाएंगे।
जो अधिकारी जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं उन कर्मचारियों को एक बारी में कम से कम 5 दिन एवं 120 दिन से अधिक अवधि का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।
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यदि सरकारी कर्मचारी महिला एकल है तो उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में छह बार अधिकतम एवं अन्य पात्र पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को तीन बार अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में मिलेगा।
प्रथम वर्ष के 365 दिनों के अवकाश के लिए उनको पूरा वेतन दिया जाएगा इसके अलावा अगले 365 दिनों के अवकाश के लिए उनको 80% ही वेतन दिया जाएगा।
किन संस्थानों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा अवकाश का लाभ.
कई विभागों के राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला पुरुष सरकारी शिक्षकों (यूजीसी, सीएसआईआर व आईसीएआर के पदों को छोड़कर) व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षणेतर पात्र कर्मचारी।
प्रोबेशन कर्मचारी नहीं होंगे इसके हकदार.
जो सरकारी कर्मचारी अपनी प्रोबेशन पीरियड में है वह चाइल्ड केयर लीव के हकदार नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ यदि किसी संबंधित विभाग ने अपनी सेवा नियमावली में प्रोबेशन पीरियड के समय चाइल्ड केयर लीव(Child Care Leave) की व्यवस्था की होगी तो, वहां पर यह 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।
कर्मचारी के गुण-दोष के आधार पर कम भी हो सकता है अवकाश.
नियुक्ति प्राधिकारी के विशेष परिस्थिति में गुण दोष के आधार पर उन्हें कम से कम समय के लिए चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी के लिए विचार किया जा सकेगा।