शासन ने गुरुवार को जारी आदेश में राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया है।
संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 2 वर्ष यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव(Child Care Leave) ले सकेंगे।
यह अवकाश मात्र दो बड़े जीवित बच्चे जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष की है के लिए ही मान्य होंगे।
यदि बच्चे की विकलांगता 40% या उससे अधिक है तो इस परिस्थिति में आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इन अवकाश को उपार्जित अवकाश के तहत स्वीकृत किया जाएगा एवं इसी के आधार पर इसका खाता रखा जाएगा।
जो अधिकारी जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं उन कर्मचारियों को एक बारी में कम से कम 5 दिन एवं 120 दिन से अधिक अवधि का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।
यदि सरकारी कर्मचारी महिला एकल है तो उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में छह बार अधिकतम एवं अन्य पात्र पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को तीन बार अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में मिलेगा।
प्रथम वर्ष के 365 दिनों के अवकाश के लिए उनको पूरा वेतन दिया जाएगा
इसके अलावा अगले 365 दिनों के अवकाश के लिए उनको 80% ही वेतन दिया जाएगा।