Dehradun News : 23 जनवरी, 2020 को भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 424 के माध्यम से उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के तहत स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान को 42 पदों के सृजन के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के तहत कार्य करते हुए, संस्थान हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषाओं और बोलियों से संबंधित विकास, प्रचार, अनुसंधान, मानकीकरण, अनुवाद और अन्य संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
उत्तराखंड भाषा संस्थान का वर्तमान संचालन अस्थायी कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर निर्भर है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा और बोली अकादमियों द्वारा भाषा संवर्धन और संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संस्थान के तहत कुल 51 पद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। कैबिनेट ने इनमें से 42 पदों को मंजूरी दे दी है, जो संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”