उत्तराखंड सरकार के द्वारा Mega Industrial and Investment Policy 2015 को ही अपडेट एवं कुछ संशोधन करके Mega Industrial and Investment Policy 2021 किया गया है, इस लेख के माध्यम से इस पॉलिसी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा.
इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में मुख्यता प्रोजेक्ट में निवेश के आधार पर वर्गीकरण किया गया है.
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Mega Industrial and Investment Policy 2021 Uttarakhand Categories .
प्रोजेक्ट का नाम | प्रोजेक्ट कैटेगरी क्राइटेरिया |
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लार्ज प्रोजेक्ट | वह प्रोजेक्ट जिसमें संभावित निवेश ₹50 करोड़ से लेकर ₹75 करोड़ तक किया जाता है भूमि खरीदने , प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य निर्धारित मापदंडों के आधार पर |
मेगा प्रोजेक्ट | वह प्रोजेक्ट जिसमें संभावित निवेश ₹75 करोड़ से लेकर ₹200 करोड़ तक किया जाता है भूमि खरीदने , प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य निर्धारित मापदंडों के आधार पर |
अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट | वह प्रोजेक्ट जिसमें संभावित निवेश ₹200 करोड़ से लेकर ₹400 करोड़ तक किया जाता है भूमि खरीदने , प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य निर्धारित मापदंडों के आधार पर |
सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट | वह प्रोजेक्ट जिसमें संभावित निवेश ₹400 करोड़ से अधिक किया जाता है भूमि खरीदने , प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य निर्धारित मापदंडों के आधार पर |
यह पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक लागू है.
Mega Industrial and Investment Policy 2021 Uttarakhand सब्सिडी लिस्ट
Mega Industrial and Investment Policy 2021 Uttarakhand सिडकुल सब्सिडी.
निवेशक को यदि SIIDCUL क्षेत्र में आवंटित भूमि की खरीद पर प्लॉट के वर्तमान मूल्य में निम्न छूट दी जाएगी.
- लार्ज प्रोजेक्ट में सिडकुल क्षेत्र के निर्धारित मूल्य में 15% तक की छूट प्राप्त होगी.
- मेगा प्रोजेक्ट में सिडकुल क्षेत्र के निर्धारित मूल्य में 25% तक की छूट प्राप्त होगी.
- अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट सिडकुल क्षेत्र के निर्धारित मूल्य में 30% तक की छूट प्राप्त होगी.
- सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में सिडकुल क्षेत्र के निर्धारित मूल्य में 30% तक की छूट प्राप्त होगी.
- निवेशक SIIDCUL से आवंटित भूमि की खरीद पर वर्तमान में 20% टोटल वैल्यू का देखकर एवं अन्य बची हुई राशि को अगले 5 सालों में निर्धारित ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं.
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Mega Industrial and Investment Policy 2021 Uttarakhand स्टैंप ड्यूटी सब्सिडी.
- निवेशक को उत्तराखंड में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 50% तक की छूट दी जाती है.
- निवेशक को भूमि खरीदारी की रजिस्ट्रेशन फीस में असिस्टेंट एट द रेट ऑफ ₹999 पर ₹1000 पर.
Mega Industrial And Investment Policy 2021 Uttarakhand ब्याज दर में सब्सिडी .
इस पॉलिसी के तहत यदि निवेशक ने किसी बैंक एवं संस्थान के द्वारा टर्म लोन लिया हुआ है तो प्रोडक्शन प्रारंभ होने के बाद अगले 5 सालों तक ब्याज दर में निम्नलिखित सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है.
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- लार्ज प्रोजेक्ट में ब्याज दर में 7% की छूट जो अधिकतम ₹25 लाख तक प्रतिवर्ष होगी .
- मेगा प्रोजेक्ट में ब्याज दर में 7% की छूट जो अधिकतम ₹35 लाख तक प्रतिवर्ष होगी .
- अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में ब्याज दर में 7% की छूट जो अधिकतम ₹50 लाख तक प्रतिवर्ष होगी .
- सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में ब्याज दर में 7% की छूट जो अधिकतम ₹75 लाख तक प्रतिवर्ष होगी .
Mega Industrial And Investment Policy 2021 Uttarakhand बिजली के बिल की दर में छूट .
इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करने के पश्चात प्रोडक्शन प्रारंभ होने से अगले 5 साल तक बिजली के बिल की दर में एक रुपए प्रति यूनिट की छूट प्राप्त होगी इस छूट की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट के आधार पर निर्धारित की गई है जिसका विवरण नीचे है :-
- लार्ज प्रोजेक्ट में ₹50 लाख तक की अधिकतम प्रतिवर्ष की छूट.
- मेगा प्रोजेक्ट में ₹75 लाख तक की अधिकतम प्रतिवर्ष की छूट.
- अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में ₹1 करोड़ तक की अधिकतम प्रतिवर्ष की छूट.
- सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में ₹1.5 करोड़ तक की अधिकतम प्रतिवर्ष की छूट.
- इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ड्यू पेड़ करने में इलेक्ट्रिसिटी बिल के में भी 100% तक की छूट दी जाएगी.
- यह सुविधा होटल ,मोटल ,रोपवे ,रिसोर्ट ,हॉस्पिटल के लिए लागू नहीं है.
Mega Industrial And Investment Policy 2021 Uttarakhand ईटीपी पर सब्सिडी .
निवेशक के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैं एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर 30% तक की छूट दी जाएगी जो अधिकतम ₹50 लाख तक होगी.
Mega Industrial And Investment Policy 2021 Uttarakhand पेरोल असिस्टेंट एंप्लॉयमेंट जनरेशन .
इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक होने पर ही यह प्राप्त होगा.
- लार्ज प्रोजेक्ट में 50 नियमित कर्मचारी होने चाहिए.
- मेगा प्रोजेक्ट में 100 नियमित कर्मचारी होने चाहिए.
- अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में 200 नियमित कर्मचारी होने चाहिए.
- सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में 400 नियमित कर्मचारी होने चाहिए.
ऊपर दर्शाए गए निर्धारित मानक के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त पुरुष नियमित कर्मचारी पर ₹500 प्रति माह एवं प्रत्येक अतिरिक्त महिला नियमित कर्मचारी पर ₹700 प्रति माह यह लाभ प्रोडक्शन प्रारंभ होने के बाद अगले 5 सालों तक दिया जाएगा.
Mega Industrial And Investment Policy 2021 Uttarakhand जीएसटी एवं एसजीएसटी में छूट .
इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को जीएसटी एवं एसजीएसटी में भी छूट के प्रावधान दिए गए हैं जिसको जानने के लिए नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ें.
यह लेख इन्वेस्टउत्तराखंड वेब पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर लिखा गया है अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइ पर जाकर प्राप्त करें
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लेखक :- अनूप जोशी – 08909105631